HC ने ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती पर लगाई रोक।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है. हालांकि इन चयन प्रक्रिया को अनुमति दे दी गई है. अदालत ने इस भर्ती से संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मउख्य सचिव पंचायतीराज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो स्नेहलता समेत अन्य की याचिकाओं में प्रदेश की 58189 ग्राम पंचायतों के लिए इस भर्ती संबंधी शासनादेश में कई विसंगतियां बताई गई हैं. इनमें अभ्यर्थी को उसी ग्राम के होने की अर्हता, कोरोना पीड़ितों के आश्रितों को वरीयता देने समेत आरक्षण संबंधी कई मुद्दे उठाए गए हैं.
इन मुद्दों को न्यायमूर्ति एआर मसूदी की अदालत ने विचार योग्य करार दिया है. वहीं, याचियों का कहना है कि गत 25 जुलाई को जारी इस शासनादेश के प्रावधानों में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. इससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे.