प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11.49 लाख लाभार्थियों को नए साल की शुरुआत में मिलेगी पहली किस्त

PM Awaas Yojana (PMAY-G): प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11.49 लाख लाभार्थियों को नए साल की शुरुआत में पहली किस्त दी जाएगी इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी जोरों पर चल रही है जिससे कि इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी 11.49 लाख चयनित हितग्राहियों को अपना आवास निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए

जानकारी के मुताबिक सभी जिलों में लाभार्थियों की सूची के सत्यापन का काम चल रहा है यह काम पंचायत चुनाव खत्म होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से यह कार्य चल रहा है लाभार्थियों की सूची को चुनाव के तुरंत बाद ग्राम सभाएं अनुमोदित करेंगीइसके बाद लोगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वे दावा-आपत्ति कर सकें फिर लाभार्थियों का संबंधित प्रखंडों में पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी ली जाएगी इसके बाद सूची का अनुमोदन जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त द्वारा दिया जाएगा
PM Awaas Yojana की पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में जारी की जाएगी ज्ञात हो कि तीन चरणों में घरों के निर्माण के लिए धनराशि दी जाती है। पहली क़िस्त शुरुवात में, जब अपने घर का नींव का काम पूरा कर लेंगे तब लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिलेगी। तीसरी किश्त खिड़की, दरवाजे व छत का काम पूरा करने के बाद लाभार्थी के खाते में दी जाएगी तीनों किश्तें 40-40 हजार की होंगी केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को 11 लाख 49 हजार मकान बनाने का लक्ष्य दिया है।
इसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है, क्योंकि उस समय तक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित आर्थिक रूप से विकलांग समूहों, महिलाओं और अल्पसंख्यक लोगों जैसे विशिष्ट जनसांख्यिकी के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

इस पहल के तहत, भारत के शहरी गरीबों के लाभ के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण विधियों का उपयोग करके चुनिंदा शहरों और कस्बों में किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं यदि वे घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण का उपयोग करते हैं।
एक लाभार्थी परिवार में पत्नी, पति, अविवाहित बेटियां और/या अविवाहित बेटे शामिल होंगे। एक लाभार्थी परिवार देश (भारत) के किसी भी हिस्से में या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य की ओर से एक पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए।

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